विशेष न्यायाधीश ने 2019 के पॉक्सो मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया, तीन वर्ष की सजा व ₹20,000 जुर्माना

तेज़ एक्सप्रेस न्यूज – प्रमोद कुमार

सोनभद्र /दुद्धी।विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओमकार शुक्ला ने वर्ष 2019 में हुई एक नाबालिग बालिका से जुड़ी संगीन घटना के मामले में अभियुक्त लालबाबू निवासी रजमिलान थाना बीजपुर को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय विशेष सत्र परीक्षण संख्या-28/2020, राज्य बनाम लालबाबू में सुनाया गया।
पुलिस और अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2019 में आरोपी ने जंगल में नाबालिग पीड़िता के साथ अश्लील हरकत और लैंगिक उत्पीड़न किया था। मामले की जांच के पश्चात पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया और मामला न्यायालय में चला। मुकदमे के दौरान अभियोजक पक्ष ने पीड़िता, उसके परिजनों, चिकित्सक, विवेचक तथा अन्य गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अभियुक्त को धारा 354-ख आईपीसी तथा धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य मजबूत और विश्वसनीय हैं, जिससे आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी सिद्ध होती है। साथ ही अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को नियमानुसार देने का आदेश भी जारी किया।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश प्रसाद अग्रहरी एवं श्री नीरज कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। अभियुक्त के वकील ने सुनवाई में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं, पर न्यायालय ने उन्हें खारिज कर दिया।
न्यायालय के इस निर्णय को स्थानीय सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के मामलों में कड़ा संदेश माना जा रहा है। पीड़िता को दी जाने वाली अर्थदंड की राशि के विषय में जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा।

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