वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण और स्कूल में जागरूकता शिविर आयोजित

तेज एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी

सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र ने शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के अधिकारों तथा संरक्षण हेतु विधिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सबसे पहले नए भवन में स्थापित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया गया, जबकि दूसरे कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल में छात्र-छात्राओं को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। इन प्रयासों से जनपद में विधिक सशक्तिकरण को नई गति मिली है।नए वन स्टॉप सेंटर का विस्तृत निरीक्षण
अपर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शैलेंद्र यादव ने नए भवन में स्थापित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया तथा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया। निरीक्षण के दौरान सेंटर प्रबंधक दीपिका सिंह सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सेंटर में तीन नवजात शिशुओं – बालक सूर्याश (3 माह 18 दिन), बालिका कात्यायनी (2 माह 18 दिन) तथा बालिका तन्वी (27 दिन) – को आवासित पाया गया। इनकी देखरेख, खान-पान तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। सभी पंजिकाएं अद्यतन स्थिति में प्रस्तुत की गईं, जो सेंटर की कार्यप्रणाली की ताकत दर्शाती हैं।शिविर में स्टाफ को नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (26 सप्ताह तक), कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम 1966 तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही नालसा की सभी योजनाओं जैसे DWAN Unit, ASHA Unit, SAMVAD Unit एवं JAGRITI Unit पर भी प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर लगाकर इन कानूनों का प्रचार किया जाए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराया जाए।स्कूल में ‘मिशन शक्ति’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम
दूसरी ओर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जय प्रकाश (असिस्टेंट एल.ए.डी.सी. मध्यस्थ अधिवक्ता) एवं रामचंद्र सिंह ने ग्लेनहिल स्कूल छपका, राबर्ट्सगंज में ‘मिशन शक्ति विशेष अभियान’ एवं POSH Act 2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम) विषयक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 60 छात्र-छात्राएं तथा महिला स्टाफ उपस्थित रहे।कार्यक्रम में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत ईव-टीजिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, सैनेटरी नैपकिन योजना, दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, गिरफ्तारी पूर्व एवं पश्चात महिलाओं के अधिकार, पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (धारा 12 के तहत निःशुल्क सेवा), महिला हेल्पलाइन 1090, सेक्स सिलेक्शन एवं PCPNDT अधिनियम, LGBTQIA अधिकार, साइबर अपराध एवं हेल्पलाइन 1930, यौन उत्पीड़न, मौलिक अधिकार-कर्तव्य, नालसा टोल फ्री नंबर 15100, नशीली दवाओं के दुष्परिणाम, सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन अभियान, मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवा योजना 2024 तथा नालसा की DWAN, ASHA, SAMVAD एवं JAGRITI यूनिट्स पर विस्तृत चर्चा की गई।इन कार्यक्रमों से सोनभद्र जनपद में विधिक जागरूकता का स्तर मजबूत होगा तथा महिलाएं-बच्चे अपने अधिकारों से अवगत हो सकेंगे। जानकारी अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शैलेंद्र यादव ने दी।

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