तेज़ एक्सप्रेस न्यूज़ – इब्राहिम खान /
राहुल / चन्दन
दुद्धी/सोनभद्र- जिला अधिकारी रमेश कुमार ने सूचनार्थ मत्स्य पालन हेतु जलाशयों, तालाबों,पोखरों, आदि का 10 वर्षों के लिए बोली लगाने की पात्रता एवं शर्तों के शासनादेश अनुसार राजस्व संहिता 2006 की धारा 61 ( 1 ) नीलामी प्रक्रिया से बोली लगाने व नियम 57 नियमावली 2016 दिनांक 20 अगस्त 2016 में उल्लेखित प्रावधानों के क्रम में 10 वर्ष के संपूर्ण लगान का 25% तुरंत जमा करना होगा l शेष राशि सामान्य किस्तों में जमा करना होगा l बोली में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को आधार कार्ड, जाति आय विज्ञप्ति से 6 माह पूर्व का ना हो l इस आशय की सूचना 19 जुलाई 2021 के द्वारा जारी उप जिला अधिकारी दुद्धी के पत्र द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों को जारी की गई है l





