तेज एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी
सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने गुरुवार को हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी अमेरिका उर्फ छोटेलाल पुत्र स्वर्गीय ब्रह्मा यादव निवासी म्योरपुर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने आदेश में कहा कि अभियुक्त को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानतें दाखिल करने पर पांच शर्तों के अधीन रिहा किया जाए।अदालत ने रिहाई की जिन शर्तों को लागू किया है, उनमें अभियुक्त को बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक, किसी साक्ष्य को नष्ट न करने, किसी गवाह या पीड़ित को धमकाने से परहेज करने, दोबारा कोई अपराध न करने तथा नियमित रूप से अदालत में उपस्थित होने संबंधी निर्देश शामिल हैं।अभियोजन पक्ष के मुताबिक, म्योरपुर थाना क्षेत्र के पड़री (कमरीडांड़) गांव निवासी श्यामनारायण पुत्र राजाराम ने 17 अक्तूबर 2025 को रात करीब 8 बजे घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उसका पुत्र सारनाथ (27 वर्ष) उसी गांव के अमेरिका उर्फ छोटेलाल की दुकान पर सामान लेने गया था। उसी दौरान आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से चाकू से सारनाथ के सीने पर लगातार कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।घायल सारनाथ को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लोढ़ी में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद म्योरपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अमेरिका उर्फ छोटेलाल 18 अक्तूबर 2025 से जेल में निरुद्ध था।जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए अभियुक्त की अर्जी मंजूर की। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव ने पैरवी की।






