तेज एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी
सोनभद्र। घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने गंभीर रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए घोरावल कोतवाल को आरोपी लवकुश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा संबंधित क्षेत्राधिकारी से विवेचना करवाने का आदेश दिया है। अदालत ने विवेचना पूर्ण होने के बाद परिणाम से न्यायालय को अवगत कराने का भी निर्देश दिया है।पीड़िता की ओर से यह प्रार्थना पत्र अधिवक्ता जितेंद्र देव पांडेय के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 173(4) के अंतर्गत दाखिल किया गया था। न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र में अनुसूचित जाति समुदाय की महिला ने बताया कि उसका पति गुजरात में मजदूरी करता है और वह अपने बच्चों के साथ घर पर रहती है।घटना 18 सितंबर 2025 की रात करीब 9 बजे की है। आरोप है कि लवकुश पुत्र रामपति चौहान, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी खजुरौल, थाना घोरावल, बलपूर्वक महिला के घर में घुस गया। उसने पहले यह पूछने के बहाने से घर में प्रवेश किया कि बिजली ठीक से जल रही है या नहीं। जब महिला ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो वह फिर भी अंदर आकर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसने जातिसूचक गालियां दीं और मारपीट की।शोरगुल सुनकर महिला के बच्चे और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब आरोपी धमकाते हुए भाग गया। महिला ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, परंतु आरोपी फरार हो गया। अगले दिन पीड़िता ने घोरावल कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने 23 सितंबर 2025 को एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी। फिर भी कोई कदम न उठने पर उसने अंततः न्यायालय की शरण ली।
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