तेज एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी
ओबरा (सोनभद्र)। जनपद सोनभद्र में 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली बहुउद्देशीय “राष्ट्रीय लोक अदालत” को लेकर तहसील ओबरा में व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया गया। सोमवार 1 दिसंबर 2025 को तहसील ओबरा के तहसीलदार एवं तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष नरेंद्र राम ने सहयोगियों के साथ मिलकर तहसील कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलों पर आमजन को आगामी लोक अदालत के महत्व और लाभों से अवगत कराया।इस अवसर पर तहसीलदार नरेंद्र राम ने अपने सम्बोधन में बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जनपद के नागरिकों को उनके अलग-अलग प्रकार के विवादों का त्वरित, सरल और निशुल्क निपटान सुलह समझौते के माध्यम से उपलब्ध कराना है। उन्होने आमजन से विशेष आह्वान किया कि वे अपने वाद-विवाद की समयबद्ध समाप्ति हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और लंबित मुकदमों से बचें।तहसीलदार श्री राम ने विस्तार से बताया कि आगामी लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले शामिल होंगे, जिनमें अपराधिक मामलें जो सजा की अवधि कम हो, बैंक से संबंधित वसूली के वाद, धारा 138 एनआई एक्ट अंतर्गत वाद, आर्बिट्रेशन तथा पेट्टी ऑफेंस, मोटर वाहन दुर्घटना के दावों, पारिवारिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, विद्युत बिल विवाद, सेवा में वेतन और भत्तों से जुड़े विवाद, सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित मामले, राज्यों से संबंधित विवाद तथा पूर्व-निर्णीत प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलह समझौता के आधार पर निपटाया जाएगा।इस प्रचार-प्रसार अभियान में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष/तहसीलदार नरेंद्र राम के साथ अधिवक्ता नसीम खान, सत्य प्रिय अग्रवाल, अशर्फी पटेल, बृजेश पांडेय, विवेक पांडेय, तहसील कार्यालय के पेशकार अतुल मालवीय, सुरेश कुमार यादव, कानूनगो विजय शंकर शुक्ला, तहसील कर्मचारी राजाराम पाठक, अशोक शर्मा एवं पारा विधिक स्वयंसेवक कमाल अहमद शामिल रहे। सभी ने मिलकर जनसमूह को इस महत्वपूर्ण न्यायिक अवसर की जानकारी दी और राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।राष्ट्रीय लोक अदालत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय की पहुंच हर व्यक्ति तक सहज और समान रूप से पहुंचे तथा विवादों का समाधान त्वरित और प्रभावी हो। ऐसे आयोजनों से सामाजिक न्याय को सशक्त आधार मिल रहा है, जो न्यायपालिका की पहुँच को व्यापक बनाता है।अत: जनपद के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे 13 दिसंबर 2025 को आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने विवादों का निस्तारण नि:शुल्क एवं त्वरित रूप से करवाएं।






