प्रवासी भारतीयों को मताधिकार से जोड़ने की पहल, फॉर्म-6A से जुड़ेंगे नाम

तेज एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी

सोनभद्र
लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के तहत अब प्रवासी भारतीय नागरिकों को भी मतदाता सूची में शामिल होने का सुनहरा अवसर दिया गया है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार ऐसे प्रवासी भारतीय नागरिक, जो अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों या करने वाले हों, और रोजगार, शिक्षा अथवा अन्य कारणों से भारत के सामान्य निवास स्थान से बाहर रहते हैं, वे मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्र हैं।प्रवासी भारतीयों का नाम उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल किया जाएगा, जहां का पता उनके पासपोर्ट में भारत में निवास स्थान के रूप में अंकित है। इस संबंध में मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स-2023 के अध्याय-16 में विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं, जिनके अनुसार पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6A के माध्यम से ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए नागरिक https://voter.eci.gov.in वेबसाइट अथवा ECINET ऐप (Android के लिए Play Store और iOS के लिए App Store पर उपलब्ध) का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन भरने के बाद उसे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।इस अभियान को सफल बनाने के लिए समस्त उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी—नगवां, घोरावल, रावर्टसगंज, दुद्धी, बभनी, करमा, चतरा, चोपन और म्योरपुर क्षेत्रों में—को निर्देशित किया गया है कि वे फॉर्म-6A का पर्याप्त मुद्रण, ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन की सुविधा तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।निर्वाचन आयोग के संलग्न दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर सभी संबंधित अधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पात्र प्रवासी भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

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