बलात्कार के बाद महिला की हत्या करने वाले दोषी हरिमंगल खरवार को उम्रकैद

तेज एक्सप्रेस न्यूज – किरण साहनी

सोनभद्र पांच वर्ष पूर्व महिला के साथ बलात्कार कर उसकी निर्मम हत्या करने के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू, सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त हरिमंगल खरवार को उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मृतका के पिता ने 8 दिसंबर 2020 को जुगैल थाने में तहरीर देकर बताया था कि 7 दिसंबर 2020 को गांव में एक लड़की की शादी थी, जिसमें उसकी बेटी शामिल होने गई थी। रात हो जाने के बावजूद जब बेटी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान सूचना मिली कि गांव के पास खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि शव उनकी बेटी का है। आरोप लगाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया है।
इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान साक्ष्य और परिस्थितिजन्य प्रमाणों के आधार पर हरिमंगल खरवार पुत्र स्वर्गीय जुड़ावन खरवार, निवासी जुगैल टोला मचोही बेलगढ़ी, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र का नाम प्रकाश में आया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने, गवाहों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य एवं संपूर्ण पत्रावली का गहन अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह सख्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी की।

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