जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने,जिले में 26 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

तेज़ एक्सप्रेस न्यूज़ – प्रदीप दुबे

गाजीपुर – उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आयुध अधिनियम-1959 की धारा 17 (3) के तहत जिले में 26 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है। जिनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुआ है, उनमें मुहम्मदाबाद के हाटा निवासी मदन गोपाल राय, राजू गुप्ता युसुफपुर बाजार, योगेन्द्र प्रसाद जमालपुर युसुफपुर, राजकुमार राय गरूआ मकसूदपुर, विनोद राय शिवरायका पुरा सेमरा, रामअवतार सिंह प्रहलादपुर थाना जमानिया, सीताराम यादव धितुआ नंदगंज, सुदामा यादव अलीपुर बनगांवा नंदगंज, देवराज सिंह उर्फ ठाकुर सिंह औड़िहार कला थाना सैदपुर, संजीव कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह औड़िहार कलां, कृष्णदेव सिंह शेखनपुर थाना कासिमाबाद, दयाशंकर सिंह खड़वल थाना नगसर हाल्ट, उदयशंकर फतेउल्लाहपुर थाना नंदगंज, जीतनरायण राय परसा थाना मुहम्मदाबाद, सूर्यनाथ राय खजुरा थाना सैदपुर, रामबचन सिंह सुलेमापुर थाना मरदह, देवेन्द्र प्रताप सिंह बरहपुर थाना नंदगंज, रमाशंकर प्रसाद कोठिया थाना दुल्लहपुर, संतोष कुमार कोटिया थाना दुल्लहपुर, सर्वेश्वर नाथ राय सुखडेहरा थाना भांवरकोल, बच्चा सिंह अलावलपुर थाना जंगीपुर, बच्चा सिंह अलावलपुर थाना जंगीपुर, शिवमुनी यादव सिंगेरा थाना मरदह, शिवमुनी यादव सिंगरा थाना मरदह, शेषनाथ यादव चोचकपुर/लक्ष्मणपुर थाना करंडा और रामकिशुन बिंद निवासी रजादी थाना नंदगंज शामिल हैं।

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